apj abdul kalam |
रिपोर्ट के अनुसार वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कथित तौर पर रवींद्रनाथ टैगोर और एपीजे अब्दुल कलाम के वॉटरमार्क को नए नोटों में जारी करने पर विचार कर रही है। दरअसल वर्तमान में हम जिन नोटों का उपयोग हम करते हैं, वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हैं। 1969 में भारतीय मुद्रा नोटों पर गाँधी को पहली बार छापा गया था। उस साल उनके 100 वें जन्म समारोह के सम्मान में यह श्रृंखला जारी की गई थी।सरकारी सूत्रों ने कहा है कि एक या तीनों छवियों को चुनने पर अंतिम निर्णय “उच्चतम स्तर” पर लिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, तीन वॉटरमार्क नमूनों की डिजाइनिंग पर आधिकारिक मंजूरी थी। हालांकि अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। सूत्रों का यह भी कहना है कि 2017 में, आरबीआई की नौ आंतरिक समितियों में से एक, जिसे बैंक नोटों की एक नई श्रृंखला के लिए नई सुरक्षा सुविधाओं की सिफारिश करने के लिए गठित किया गया था, ने 2020 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें प्रस्तावित किया गया कि गांधी के अलावा, टैगोर और कलाम के वॉटरमार्क भी होने चाहिए।रवींद्रनाथ टैगोर एक नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और उन्हें बंगाल के महानतम प्रतीकों में से एक के रूप में याद किया जाता है, जबकि भारत के 11 वें राष्ट्रपति, एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। नए नोटों में ऐसे लोगों की तस्वीरें हो सकती हैं जो भारतीय मुद्रा पर पहले कभी नहीं देखी गई थीं।रवींद्रनाथ टैगोर एक नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और उन्हें बंगाल के महानतम प्रतीकों में से एक के रूप में याद किया जाता है, जबकि भारत के 11 वें राष्ट्रपति, एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। नए नोटों में ऐसे लोगों की तस्वीरें हो सकती हैं जो भारतीय मुद्रा पर पहले कभी नहीं देखी गई थींवर्ष, 2017 में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को आठ सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया था कि देश में मुद्रा नोटों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस या किसी अन्य महत्वपूर्ण की तस्वीरें क्यों नहीं हो सकती हैं। यह शहर निवासी पृथ्वी दासगुप्ता की एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद हुआ। जनहित याचिका में दासगुप्ता ने कहा, “हालांकि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सफल परिणति के लिए काफी श्रेय हासिल किया है, लेकिन नेताजी का योगदान कम नहीं है।” याचिकाकर्ता ने अपने दावे के समर्थन में कई दस्तावेज कोर्ट में पेश किए।
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